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वाराणसी

अवैध होटल संचालन पर वीडीए सख्त, 13 होटल किए गए सील

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वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने बुद्ध विहार आवासीय कालोनी में मानचित्र स्वीकृति से विचलन कर संचालित किए जा रहे होटलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 13 होटलों को सील कर दिया।

बुद्ध विहार कालोनी एक आवासीय क्षेत्र है, जहां कुछ भवन स्वामियों द्वारा वाराणसी विकास प्राधिकरण से आवासीय उपयोग के लिए मानचित्र स्वीकृत कराकर तथा कुछ द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए नियमों के विपरीत होटल निर्माण एवं संचालन किया जा रहा था। इन होटलों का संचालन पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के बिना किया जा रहा था, जिससे स्थानीय निवासियों और यातायात व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था।

आवासीय क्षेत्र में होटल संचालन के चलते स्थानीय लोगों को लगातार जाम, अवैध पार्किंग, ध्वनि प्रदूषण, बाहरी व्यक्तियों की अत्यधिक आवाजाही, सुरक्षा संबंधी चिंताओं तथा सार्वजनिक सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में अग्निशमन एवं राहत वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका भी बनी रहती थी, जिससे जनसुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि संबंधित होटल संचालकों द्वारा सराय एक्ट की धारा 4/5 के तहत फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर लाइसेंस हासिल किया गया था।

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मामले को गंभीरता से लेते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित 13 होटलों को सील कर दिया। इसके साथ ही भवन स्वामियों को निर्देश दिया गया है कि वे उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 तथा प्रचलित मानकों के अनुरूप होटल उपयोग के लिए मानचित्र स्वीकृत कराएं। स्थानीय प्रवर्तन टीम द्वारा होटल किरन पैलेस, होटल A- ZURE, होटल Four Leaf, होटल Xedic Roots, स्टे इन काशवी, ट्रस द्वारा भूतल पर निर्मित किया जा रहा नया होटल, होटल रियो बनारस, होटल Zion Inn, होटल पार्क प्लाज़ा, होटल सिल्क सिटी, होटल हॉलिडे इन, होटल स्कायर इन तथा Comfort in Banaras को सील किया गया।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 में निर्धारित शर्तों एवं मानकों, जैसे पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा मानक, सड़क की न्यूनतम चौड़ाई, भू-उपयोग की संगतता, सेटबैक तथा अन्य आवश्यक अधोसंरचनात्मक व्यवस्थाओं की पूर्ति के बाद आवासीय क्षेत्रों में भी होटल एवं गेस्ट हाउस उपयोग के लिए मानचित्र स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। बिना सक्षम स्वीकृति एवं निर्धारित मानकों की पूर्ति के होटल संचालन पूरी तरह अवैध माना जाएगा।

यह भी बताया गया कि वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान समय में मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को सरल एवं त्वरित बनाया गया है तथा पात्र मामलों में सात दिवस के भीतर मानचित्र स्वीकृत किए जा रहे हैं।

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा व्यावसायिक उपयोग नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही करें, अन्यथा नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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