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गोरखपुर

हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद

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50-50 हजार का लगा अर्थदंड

गोरखपुर। जनपद गोरखपुर  पुलिस को “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत बड़ी कामयाबी मिली है। वर्ष 2020 में थाना सहजनवां पर दर्ज हत्या के एक सनसनीखेज मामले में माननीय न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-08), गोरखपुर की अदालत द्वारा मु0अ0सं0 383/2020, धारा 302/34 भादवि के अंतर्गत सुनाया गया। अभियुक्त सर्वजीत राजभर पुत्र जयराम एवं नन्दन कुमार पुत्र स्व. मटेलू, निवासी तड़वा खुर्द, थाना सहजनवां, जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाए जाने पर यह कठोर सजा दी गई।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा अपराधों में दोषसिद्धि की दर बढ़ाने के उद्देश्य से “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थाना सहजनवां के पैरोकार एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा इस मामले की प्रभावी, सतत एवं सशक्त पैरवी की गई, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम यह दोषसिद्धि रही।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) अतुल कुमार शुक्ला एवं ADGC धर्मेन्द्र कुमार दूबे ने मामले में मजबूत तर्क, साक्ष्यों की सटीक प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के माध्यम से न्यायालय को दोषसिद्धि तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस प्रशासन ने दोनों अभियोजन अधिकारियों के योगदान की सराहना की है।

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इस निर्णय को जनपद में कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की सख्त कार्रवाई से अपराधियों में भय और आमजन में कानून के प्रति विश्वास मजबूत होता है। गोरखपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए आगे भी इसी तरह प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।

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