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वाराणसी

दहेज हत्या मामले में पति को सात साल की सजा

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वाराणसी। दहेज हत्या के एक मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पांडेय की अदालत ने पति संतोष को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

मामले के अनुसार, शिवपुर निवासी सुनील कुमार ने 27 फरवरी 2022 को मंडुवाडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तहरीर में उन्होंने बताया था कि उनकी बहन राजकुमारी की शादी 12 मई 2019 को भुल्लनपुर निवासी संतोष से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा।

आरोप था कि पति आए दिन मारपीट करता था और राजकुमारी फोन के माध्यम से इसकी जानकारी मायके वालों को देती रहती थी। कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन पति के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। बाद में राजकुमारी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को अदालत में पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी संतोष को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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