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चन्दौली

सैम हॉस्पिटल की होर्डिंग तोड़फोड़ पर नगर पंचायत और NHAI को नोटिस

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चंदौली। विगत दिनों नगर पंचायत की अनुमति से स्वयं अस्पताल द्वारा सर्विस रोड के किनारे होर्डिंग लगाया गया था। उक्त होर्डिंग को लेकर नेशनल हाईवे व नगर पंचायत द्वारा बिना किसी नोटिस के तोड़फोड़ की गई थी। सैम हॉस्पिटल के होर्डिंग में तोड़फोड़ पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट प्रयागराज ने नगर पंचायत व नेशनल हाईवे प्राधिकरण को नोटिस भेजा है। आगामी 8 जुलाई को नेशनल हाईवे प्राधिकरण व नगर पंचायत के अधिकारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में तलब किया है।

बताते चलें कि विगत दिनों सैम हॉस्पिटल की वैध होर्डिंग को बिना नोटिस तोड़े जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हॉस्पिटल संचालक डा. एस. जी. इमाम की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नगर पंचायत चंदौली व नेशनल हाईवे-19 प्राधिकरण को नोटिस जारी कर 8 जुलाई को तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने तब तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

अस्पताल के संचालक डा. एस. जी. इमाम ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत से विधिवत अनुमति लेने व समय से शुल्क जमा करने के बाद भी बिना पूर्व सूचना के पांच होर्डिंग्स को जबरन हटा दिया गया। जबकि प्रत्येक होर्डिंग की लागत लगभग दो लाख है। इसके दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस भूमि पर होर्डिंग लगाई गई थी, वह नगर पंचायत की अधिकृत जमीन थी। नगर पंचायत पहले भी कई तरह के मनमाने कार्य कर चुका है।

उन्होंने कहा कि कार्रवाई से अस्पताल को न सिर्फ आर्थिक नुकसान हुआ है, बल्कि उसकी साख को भी ठेस पहुंची है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब सभी की निगाहें आठ जुलाई की सुनवाई पर हैं। हाईकोर्ट में दोनों पक्षों को अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा।

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