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वाराणसी

छठ महापर्व पर वेदियों को आरक्षित करने के प्रयास पर जिला प्रशासन सख्त

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सरकारी नाम अंकित कर घाटों को आरक्षित करना अवैध, होगी सख्त कार्रवाई – एडीएम सिटी

वाराणसी। लोक आस्था का महापर्व छठ 7 एवं 8 नवंबर को जनपद वाराणसी के विभिन्न घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर मनाया जाएगा। इस बीच, कुछ घाटों पर पूजा हेतु बनाई गई वेदियों पर सरकारी कार्यालयों, कर्मचारियों या थानों के नाम अंकित कर आरक्षित करने की सूचना पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

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अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) आलोक कुमार वर्मा ने स्पष्ट किया है कि घाटों और सार्वजनिक स्थलों का उपयोग सभी आम जनमानस के लिए होता है। उन्होंने कहा कि छठ के दौरान घाटों पर सरकारी कार्यालय, कर्मचारी या थाना इत्यादि के नाम लिखकर स्थान आरक्षित करना न केवल अनुचित है, बल्कि अवैध भी है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी या विभाग द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता को छठ महापर्व पर पूजा करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

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