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संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल

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मुस्लिम पक्ष जल्द ही सिविल जज के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करेगा

संभल के शाही जामा मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और पार्थ यादव ने यह कैविएट दाखिल की, जिसमें यह मांग की गई है कि यदि मुस्लिम पक्ष कोई याचिका दायर करता है, तो मामले में बिना हिंदू पक्ष को सुने कोई आदेश पारित न किया जाए। यह कैविएट संभल के सिविल जज द्वारा 19 नवंबर को दिए गए सर्वे आदेश से जुड़ी है।

मुस्लिम और हिंदू पक्षों के बीच इस सर्वे रिपोर्ट को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया है, और माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष जल्द ही सिविल जज के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करेगा।

हाईकोर्ट में याचिका की संभावना

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मुस्लिम पक्ष सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकता है। याचिका दाखिल होने के बाद, हाईकोर्ट हिंदू पक्ष को भी अपनी दलीलें पेश करने का मौका देगी। यह मामला धार्मिक और कानूनी दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील बन चुका है, और अब सभी की नजरें अगले सप्ताह होने वाली सुनवाई पर हैं।

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सर्वे पर अस्थायी रोक

मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करने से पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए सर्वे की प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी और मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में होगी, जहां सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

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