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वाराणसी

दिव्यांगजनों के हितार्थ 04 प्रकार की वित्तीय/आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है

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आवेदन 20 फरवरी तक करें

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    वाराणसी। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य निधि से दिव्यांगजनों के हितार्थ 04 प्रकार की वित्तीय/आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
   उक्त के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग सतेन्द्र कुमार ने बताया कि क्रमशः उ०प्र० के दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्तकला आदि उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं हेतु वित्तीय सहायता। उ०प्र के दिव्यांगजन जिनका खेल/ललित कला/संगीत/नृत्य/फिल्म/थियेटर/साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, उन्हे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने एवं खेल आयोजन हेतु वित्तीय सहायता। दैनिक जीवन के गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए बैंच मार्क दिव्यांगता के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण के क्रय हेतु वित्तीय सहायता तथा उ०प्र० के दिव्यांगजन जो गम्भीर बीमारियों यथा-कैंसर, थैलीसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, बहुस्केलोरोसिस से ग्रसित हो अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित न हो, को चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रावधान हैं। उन्होंने बताया कि राज्य निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजन आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर उनके घौसाबाद कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करते हुए आवेदन पत्र विलम्बतम 20 फरवरी तक जमा कर सकते है।

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