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अपराध

पॉक्सो एक्ट मे सश्रम कारावास तथा बीस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया

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वाराणसी। थाना चोलापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-88/2015 धारा 363,366,376 भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रवि कुमार भारद्वाज उर्फ रवि राजभर पुत्र गोपाल राजभर निवासी अमौलिया (फकीरपुर) थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक चोलापुर की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो 1 जनपद वाराणसी द्वारा अन्तर्गत धारा 4 पॉक्सो एक्ट मे दोषसिद्ध पाते के सश्रम कारावास तथा रु0-20,000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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