अपराध
अभियुक्त पवन पटेल को 12 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 19 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा हुई
रिपोर्ट – मनोकामना सिंह
वाराणसी। पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के पर्यवेक्षण में मानिटरिंग सेल व थाना फूलपुर की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना फूलपुर में पंजीकृत मु0अ0सं 422/2018 धारा 363/366/376डी भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त पवन पटेल पुत्र स्व0 लालमन निवासी हमीरापुर थाना फूलपुर जनपद वाराणसी को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) न्यायालय -2 वाराणसी द्वारा अभियुक्त पवन पटेल को धारा 363 भा0द0वि0 में 05 वर्ष सश्रम कारावास तथा 3,000/- (तीन हजार) रुपये के अर्थ दण्ड व धारा 366 भा0द0वि0 में 07 वर्ष सश्रम कारावास तथा 6,000/- (छः हजार) रुपये के अर्थ दण्ड व धारा 376 भा0द0वि0 में 12 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10,000/- (दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर क्रमशः 15 दिन, 1 माह व 2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।