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वाराणसी

नमो घाट के 5 किमी दायरे में रेड जोन, एयर शो के दौरान ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

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22, 24 और 25 अक्टूबर को प्रस्तावित एयर शो को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, अपर पुलिस आयुक्त ने जारी किया आदेश

वाराणसी। भारतीय वायुसेना दिवस की 94वीं वर्षगांठ के अवसर पर नमो घाट में 22, 24 और 25 अक्टूबर को प्रस्तावित एयर शो के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। वायु क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नमो घाट के आसपास पांच किलोमीटर के दायरे को अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोन और मानव रहित विमान प्रणालियों (यूएएस) के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।

ड्रोन संचालन पर लागू रहेगा प्रतिबंध

अपर पुलिस आयुक्त, कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय शिवहरि मीणा ने बताया कि ड्रोन नियमावली-2021 के नियम 24(2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। नमो घाट को केंद्र मानकर सुरक्षा क्षेत्र निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति, संस्था या अन्य इकाई को ड्रोन अथवा मानव रहित विमान प्रणाली संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।

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सभी श्रेणियों के ड्रोन प्रतिबंध के दायरे में

प्रतिबंध के तहत दूरस्थ रूप से संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर तथा नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज श्रेणी के सभी ड्रोन शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर इनका संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया कदम

अधिकारियों के अनुसार, प्रतिबंधात्मक आदेश का उद्देश्य अनधिकृत हवाई गतिविधियों पर रोक लगाना और विशिष्ट महानुभावों के साथ आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एयर शो के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन कराने के लिए प्रशासन और पुलिस की ओर से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

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