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गोरखपुर

पटाखा फोड़ने से मना करने पर हत्या, आठ दोषियों को उम्रकैद

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सात साल पुराने मामले में अदालत का फैसला

गोरखपुर। पिपराइच थाना क्षेत्र के महरी गांव में वर्ष 2019 में हुई हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

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पटाखा फोड़ने के विवाद में हुई थी मारपीट

अभियोजन के अनुसार, 27 अक्टूबर 2019 की रात अशोक कुमार के घर के पास पटाखे फोड़े जा रहे थे। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने लाठी-डंडों से अशोक के पिता जगत प्रसाद और भाई सुरेंद्र पर हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से जगत प्रसाद की मौत हो गई।

आठ दोषियों को मिली सजा

अदालत ने रामप्रित, अमेरिका, आसमान, प्रसाद उर्फ रामप्रसाद, जितेन्द्र, अवधेश, मुंजेश और उमाशंकर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से डीजीसी प्रियानन्द सिंह और एडीजीसी जयनाथ यादव ने पैरवी की। पुलिस के अनुसार, मामले की निगरानी मॉनिटरिंग सेल ने ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत की।

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