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मिर्ज़ापुर

न्यायालय के आदेश पर बहू देगी ससुर को 5 हजार रुपये प्रतिमाह

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भरण-पोषण नहीं मिलने पर वृद्ध ने दाखिल किया था वाद

मिर्जामुराद। मेहदीगंज निवासी वृद्ध विनोद जोशी ने परिवारीजनों द्वारा भरण-पोषण नहीं किए जाने से परेशान होकर भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत राजातालाब तहसील स्थित न्यायालय में वाद दाखिल किया था।

एसडीएम की अदालत ने दिया अंतरिम आदेश

मामले की सुनवाई करते हुए एसडीएम राजातालाब एवं भरण-पोषण अधिकारी शान्तनु सिनसिनवार की अदालत ने अंतरिम आदेश पारित किया। अदालत ने प्रतिवादी बहू रोशनी को सास-ससुर के भरण-पोषण के लिए प्रतिमाह पांच हजार रुपये देने का निर्देश दिया है।

देरी पर राजस्व की तरह होगी वसूली

अदालत ने निर्धारित धनराशि का नियमित भुगतान करने का आदेश दिया है। भुगतान में विलंब या आदेश का अनुपालन नहीं होने पर बकाया राशि की राजस्व की भांति वसूली कर वादी को उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी।

थाना प्रभारी को अनुपालन के निर्देश

अदालत के आदेश से वृद्ध विनोद जोशी को भरण-पोषण के लिए आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता साफ हुआ है। न्यायालय ने आदेश के अनुपालन के लिए थाना प्रभारी को भी संज्ञान में लिया है।

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