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भदोही में 3 कम्युनिटी मीडिएटर नामित, वैकल्पिक विवाद समाधान को मिलेगा बढ़ावा
मध्यस्थता अधिनियम-2023 के तहत नियुक्ति, स्थानीय स्तर पर आपसी सहमति से सुलझेंगे विवाद
भदोही। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भदोही ने मध्यस्थता अधिनियम-2023 की धारा 43(4) एवं 43(5) के तहत जनपद में तीन कम्युनिटी मीडिएटर नामित किए हैं। इनकी नियुक्ति का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आपसी संवाद और सहमति के माध्यम से विवादों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है।
तीन नागरिकों को मिली जिम्मेदारी
माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुमोदन तथा जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर जाविर बाबू अंसारी (दुलादासपुर, थाना सरोंई), अनिल केशरी (सिविल लाइंस, पकरी) और राजेंद्र मिश्रा (खमरिया) को कम्युनिटी मीडिएटर के रूप में नामित किया गया है।
न्यायालयों का भार होगा कम
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार, ये सामुदायिक मध्यस्थ जिला प्रशासन के अनुरोध पर आपसी संवाद, सहमति और समझौते के जरिए स्थानीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कराने में सहयोग करेंगे। इससे न्यायालयों पर मुकदमों का अनावश्यक भार कम होगा और वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली को मजबूती मिलेगी।
सामाजिक सौहार्द को मिलेगा बढ़ावा
प्राधिकरण ने विश्वास जताया कि अनुभवी एवं सम्मानित नागरिकों की भागीदारी से जनपद में सामाजिक सौहार्द मजबूत होगा और छोटे-छोटे विवादों का समाधान न्यायालय जाने से पहले ही आपसी समझौते के माध्यम से किया जा सकेगा।
