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वाराणसी

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, आरोपी को सात साल की सजा

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वाराणसी। शादी का झांसा देकर युवती को अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में चौबेपुर निवासी राजू को फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) के न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने दोषी ठहराया है। न्यायालय ने अभियुक्त को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही जुर्माने की राशि में से 2,500 रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने का आदेश भी दिया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता की मां ने चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी क्षेत्र के एक स्कूल में इंटरमीडिएट की छात्रा थी। 20 फरवरी 2015 को वह परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इसी दौरान जानकारी मिली कि गांव का ही रहने वाला राजू युवती को जबरन अपने साथ ले गया है। लोकलाज के भय से परिवार ने शुरुआत में अधिक शोर नहीं किया।

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24 फरवरी 2015 को पीड़िता किसी तरह अभियुक्त के चंगुल से छूटकर घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई। उसने बताया कि राजू उसे शादी का भरोसा देकर साथ ले गया था और किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। मामले में पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मेडिकल परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। विचारण के दौरान कुल पांच गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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