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वाराणसी

पुलिस की मुठभेड़ में वांछित लुटेरा गिरफ्तार

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वाराणसी। थाना बड़ागाँव क्षेत्र में हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पीली धातु के दो कान के कुण्डल, अवैध तमंचा 315 बोर, एक जीवित कारतूस व एक खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं।

गौरतलब है कि 28 अक्टूबर 2025 को हरहुआ स्थित एक घर में दो अज्ञात आरोपी दोपहर के समय घुस आये थे। उन्होंने वृद्ध महिला को डराकर व बल प्रयोग करते हुए दोनों कान के सोने के कुण्डल व सोने का लॉकेट छीन लिए थे। घटना में महिला के कान में चोट भी आई थी। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 466/2025 धारा 333, 309(6) बीएनएस में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।

घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन आकाश पटेल के निर्देश पर सीओ पिंडरा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने 150 कैमरों की फुटेज खंगालते हुए सर्विलांस की मदद से जांच आगे बढ़ाई और आरोपियों द्वारा प्रयुक्त वाहन का मूवमेंट ट्रेस किया।

इसी क्रम में गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर सम्मो माता मंदिर, रेलवे कॉलोनी लहरतारा के पास से घटना में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त मुकेश यादव उर्फ चन्दन यादव (20 वर्ष) पुत्र मूलचन्द यादव उर्फ गुरुदेव (निवासी चन्दुवा सट्टी, छित्तूपुर, थाना सिगरा, वाराणसी) को गिरफ्त में ले लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह अपने साथी सोनू सिंह राजपूत संग आर्थिक कमजोरी के चलते वृद्ध व्यक्तियों के घर लूट की घटनाएँ करते थे। दोनों हरहुआ में अकेली रहने वाली वृद्ध महिला को निशाना बनाकर सफेद अपाची मोटरसाइकिल से पहुंचे थे। धक्का देकर घर में घुसते ही जेवरात लूट लिए और भागते वक्त उसका एक काला चप्पल वहीं छूट गया था। उसने कान के दोनों कुण्डल काली पन्नी में रखकर हरहुआ रिंग रोड से सारनाथ मार्ग पर इदिलपुर प्रतापपट्टी स्थित मंदिर के पास जमीन में दबाने की बात स्वीकार की। जबकि सोने का लॉकेट साथी सोनू सिंह राजपूत के पास होने की जानकारी दी।

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बरामदगी के दौरान अभियुक्त ने छिपाए अवैध असलहे से पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग में गोली अभियुक्त के पैर में लगी और उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने निशानदेही पर दोनों पीली धातु के कुण्डल सहित तमंचा व कारतूस बरामद कर आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी की।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 109(1) BNS व 3/25, 5/27 आर्म्स एक्ट में मुकदमा अंकित किया गया तथा बरामद कुण्डल को पूर्व दर्ज मुकदमे में सम्मिलित कर धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार मिश्रा, वरिष्ठ उपनिरीक्षक संदीप कुमार पांडेय, उप निरीक्षक अभिषेक कुमार राय, अमन यादव, विकास पांडेय, हेड कांस्टेबल आनन्द कुमार, कांस्टेबल राजन यादव, अभिषेक वर्मा और राकेश कुमार शामिल रहे। पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन द्वारा घटना का सफल अनावरण करने पर पुलिस टीम को 25 हजार का पुरस्कार दिया गया।

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