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वाराणसी

अंतरराज्यीय असलहा तस्कर को मिली कोर्ट से जमानत

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वाराणसी। अंतरराज्यीय असलहा तस्करी के मामले में फंसे प्रशांत सिंह उर्फ अखिलेश सिंह को अदालत से राहत मिली है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) श्रीकांत गौरव की अदालत ने कोइरीपुर खुर्द, बड़ागांव निवासी प्रशांत सिंह को 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें और बंधपत्र दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। इस केस में बचाव पक्ष की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल और संदीप यादव ने की।

मामला 24 अगस्त 2025 का है, जब लंका पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो असलहा तस्कर टिकरी गांव में असलहों की डिलीवरी करने वाले हैं। सूचना मिलने के बाद प्रभारी निरीक्षक लंका राजकुमार शर्मा और चौकी प्रभारी रमना नवीन चतुर्वेदी ने सड़क किनारे वाहनों की चेकिंग शुरू की। इस दौरान एक कार में सवार दो युवकों को पकड़ लिया गया। उनकी पहचान हिमांशु मिश्रा निवासी नारायणपुर काजीसराय, बड़ागांव और प्रशांत सिंह उर्फ अखिलेश सिंह निवासी कोइरीपुर खुर्द, बड़ागांव के रूप में हुई।

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तलाशी के दौरान हिमांशु के पास से 315 बोर का तमंचा और प्रशांत सिंह के पास से एक पिस्टल, मय लोडेड मैगजीन, एक खाली मैगजीन, 0.32 बोर और 600 रुपए नकद बरामद हुए। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे बिहार से असलहा खरीदकर वाराणसी लाते और ऊंचे दामों पर बेचते थे। गिरफ्तारी के बाद दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें जेल भेजा गया।

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