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वाराणसी

दुष्कर्म और दहेज प्रताड़ना के आरोपी जेठ को मिली जमानत

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वाराणसी। विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी जेठ को कोर्ट से राहत मिली है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार ने आरोपित मनीष तिवारी, निवासी नियामताबाद, अलीनगर (चंदौली), को एक लाख रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने के बाद रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव, देव प्रसाद और नितेश सिंह ने अपने पक्ष को प्रस्तुत किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया कि उसकी शादी 18 अप्रैल 2024 को कैलाश मठ लान में प्रवीण तिवारी के साथ हुई थी। विवाह के बाद ससुराल में उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया गया। पीड़िता के अनुसार, उसके ससुर, जेठ और अन्य परिवारजन उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि उसके जेठ मनीष तिवारी ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि उसके ससुराल वाले उसे गालियाँ देते हुए मारपीट करते थे।

5 जुलाई 2024 को उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे बीएचयू में भर्ती कराया गया। पीड़िता के पिता और भाई के आने के बाद ससुराल वाले उसे छोड़कर चले गए। इलाज के बाद 11 जुलाई 2024 को उसे ससुराल वापस भेज दिया गया, लेकिन ससुराल वालों ने उसे रखने से इनकार कर दिया और गालियाँ देकर धमकी दी।

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