वाराणसी
वाराणसी: महिला थाने में तैनाती के दौरान घूस लेते हुए रंगेहाथ पकड़ी गई दरोगा को पुलिस सेवा से किया गया बर्खास्त

वाराणसी । तीन साल पूर्व नवंबर 2017 में महिला थाने में तैनाती के दौरान 20 हजार रुपये घूस लेने मामले में उप निरीक्षक गीता यादव को बर्खास्त कर दिया गया। वाराणसी के अपर पुलिस आयुक्त अपराध व मुख्यालय सुभाष चंद्र दुबे के आदेश पर महिला दरोगा को बर्खास्त किया गया। वहीं शिवपुर भरलाई के रहने वाले पीड़ित अभिषेक पाठक को तीन साल बाद न्याय मिला।
2017 में भरलाई निवासी अभिषेक पाठक का आरोप था कि एक मामले में उप निरीक्षक गीता यादव पैसे की मांग करती थी, वहीं पीड़ित ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी इकाई में प्रार्थना पत्र भी दिया। 21 नवंबर 2017 को शिकायतकर्ता अभिषेक पाठक के मकान से उप निरीक्षक को 20 हजार रुपये घूस लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया था।
इस बीच तत्कालीन विवेचना निरीक्षक रामसागर राम ने 18 जनवरी 2018 को आरोप पत्र भी दाखिल किया था। इसकी प्रारंभिक जांच सीओ कोतवाली ने की थी। इसके बाद दो और सीओ ने भी रिपोर्ट लगाई। 10 जून 2021 को कमिश्नरेट के अपर पुलिस उपायुक्त प्रोटोकॉल अनुराग दर्शन ने उप निरीक्षक गीता पर लगे आरोप को सही पाया और पदमुक्त करते हुए दंड प्रस्तावित किया था। इसके बाद 15 दिनों का महिला दरोगा को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का मौका दिया गया, महिला दरोगा ने एक माह का वक्त लगाया।