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बलिया

स्कूली वाहनों पर एआरटीओ की सख्ती, सुरक्षा मानकों से नहीं होगा कोई समझौता

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परमिट, फिटनेस, बीमा, जीपीएस और सीसीटीवी अनिवार्य; नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

बलिया। आगामी शैक्षणिक सत्र में छात्र-छात्राओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एआरटीओ अरुण कुमार राय ने जिले के सभी स्कूल संचालकों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना वैध परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र और बीमा वाले किसी भी स्कूल वाहन का संचालन नहीं किया जाएगा।

यूपीआईएसवीएनपी पोर्टल पर वाहन विवरण अपडेट करना होगा अनिवार्य

एआरटीओ ने निर्देश दिया कि सभी स्कूल वाहनों का विवरण यूपीआईएसवीएनपी (UPISVNP) पोर्टल पर अद्यतन रखा जाए। साथ ही प्रत्येक वाहन में निर्धारित सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

सीसीटीवी, जीपीएस और पैनिक बटन समेत सभी सुरक्षा उपकरण जरूरी

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उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्कूल वाहन में सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, पैनिक बटन, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड बॉक्स तथा अग्निशमन यंत्र पूरी तरह कार्यशील होने चाहिए। इसके अलावा वाहन चालकों एवं परिचालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी कराई जाए।

पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को नहीं मिलेगी अनुमति

एआरटीओ ने कहा कि जिन वाहनों के दस्तावेज अधूरे हैं या जो निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते, उन्हें किसी भी परिस्थिति में सड़क पर नहीं उतारा जाए। सभी स्कूल वाहन की भौतिक जांच कर आवश्यक मरम्मत कराई जाए तथा 15 वर्ष से अधिक पुराने, कंडम या संचालन योग्य न रहने वाले वाहनों का नियमानुसार पंजीकरण निरस्त कराया जाए।

क्षमता से अधिक छात्र बैठाने पर होगी कार्रवाई

उन्होंने स्कूल प्रबंधन को वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक छात्र न बैठाने की सख्त हिदायत दी। साथ ही चेतावनी दी कि यातायात नियमों और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों एवं वाहन संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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