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भदोही

न्यायालय के आदेश पर भाई समेत तीन पर धोखाधड़ी व मारपीट का मुकदमा

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ट्रक खरीदने के नाम पर 22 लाख रुपये लेने का आरोप, रुपये मांगने पर मारपीट व धमकी देने की शिकायत

गोपीगंज।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के आदेश पर गोपीगंज पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर उसके सगे भाई समेत तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट, छेड़खानी, गाली-गलौज, धमकी और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ट्रक खरीदने के नाम पर 22 लाख रुपये लेने का आरोप

सुरियावां थाना क्षेत्र के रामचन्द्रपुर निवासी प्रमीला देवी ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि वर्ष 2021 में उनके भाई विक्की पाण्डेय ने ट्रक खरीदने के नाम पर उनसे करीब 22 लाख रुपये लिए थे। आरोप है कि लंबे समय तक रुपये वापस नहीं किए गए।

रुपये मांगने पर मारपीट और अभद्रता का आरोप

प्रार्थना पत्र के अनुसार, 24 मई 2026 को प्रमीला देवी को गोपीगंज स्थित सिद्धि अपार्टमेंट बुलाया गया, जहां विक्की पाण्डेय, उसकी पत्नी रानी पाण्डेय और रामकृष्ण पाण्डेय ने कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इस दौरान उनकी पुत्री के साथ अभद्रता की गई, मोबाइल फोन तोड़ दिया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई।

पुलिस कार्रवाई न होने पर पहुंचीं न्यायालय

पीड़िता का कहना है कि घटना की शिकायत पुलिस से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर गोपीगंज पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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