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अपराध

गैर इरादतन हत्या के दोषी को तीन वर्ष कारावास, 10 हजार जुर्माना

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संतकबीरनगर (धनघटा)। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना धनघटा क्षेत्र के सोनाड़ी निवासी जगदम्वा प्रसाद चौरसिया ने 31 जनवरी 2018 को थाने में प्रार्थना पत्र देकर घटना की जानकारी दी थी। उनके अनुसार, उसी दिन शाम करीब 5:18 बजे उनका पुत्र अभय कुमार घर के सामने दक्षिण दिशा में सब्जी लेने गया था। इसी दौरान उनके भाई का नाती बृजेश मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा और अभय से बातचीत करने लगा।

इसी बीच पड़ोसी सुधाकर साहनी पुरानी रंजिश के चलते एक स्कॉर्पियो गाड़ी चलाते हुए मौके पर पहुंचा और अभय व बृजेश की मोटरसाइकिल पर वाहन चढ़ा दिया, जिससे अभय की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद चालक गाड़ी चालू हालत में छोड़कर फरार हो गया। आसपास के लोगों ने किसी तरह दोनों को वाहन के नीचे से निकालकर मलौली अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अभय को मृत घोषित कर दिया। बृजेश की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।

प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि सुधाकर साहनी दबंग और शराब पीने का आदी है। वर्ष 2017 में होली के दिन उसने शराब के नशे में अभय के साथ मारपीट की थी और जान से मारने की धमकी दी थी। इसी पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया।

इस मामले में थाना धनघटा में मुकदमा दर्ज किया गया और विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान कराए गए, जिन्होंने घटना का समर्थन किया।

साक्ष्यों के आधार पर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी सुधाकर साहनी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास का भी आदेश दिया गया।

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