अपराध
3.52 करोड़ की ठगी के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
वाराणसी। फर्जीवाड़ा और कूटरचना के जरिए व्यापारी के 3.52 करोड़ रुपये हड़पने के आरोपी को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने नैनी, प्रयागराज निवासी अरविंद कुमार केशरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
व्यापारी नितिन मित्तल ने मंडुवाडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, अरविंद कुमार केशरी को उनकी फर्म में माल सप्लाई और वसूली के काम के लिए नियुक्त किया गया था। आरोप है कि अरविंद ने धोखाधड़ी करते हुए कई दुकानदारों के नाम से अलग-अलग फर्जी बिल तैयार किए और इन पर फर्जी जीएसटी नंबर का इस्तेमाल किया। इसके बाद माल को कम कीमत पर बेच दिया, जिससे व्यापारी को 3.52 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। न्यायालय ने मामले की गंभीरता और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।