Connect with us

अपराध

कैदी की पिटाई के मामले में गोरा और अंगद राय को पांच-पांच साल की कैद

Published

on

गाजीपुर। जेल में कैदी को मारने-पीटने के आरोप में विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट शक्ति सिंह की अदालत ने सोमवार को गोरा और अंगद राय को पांच-पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन के अनुसार, जितेंद्र राम पुत्र शिवनाथ राम जिला कारागार ग़ाज़ीपुर में निरूद्ध था। 22 अप्रैल 2009 को बंदी कैदी अंगद राय और उमेश उर्फ गोरा राय जो बैरक नंबर 10 में रहते हैं। वहां पर वादी रोजाना झाड़ू लगाने जाता था परंतु फोड़ा होने के कारण वादी सफाई करने नहीं गया। उसी पर वादी को बुलाकर मारने-पीटने लगा जिससे उसका बायां हाथ टूट गया। इस दौरान आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों का भी प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी।वादी की सूचना पर थाना कोतवाली में दोनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

इस दौरान विचरण गवाही के समय गवाह प्रमोद गिरी उर्फ पप्पू गिरी को आरोपियों के द्वारा गवाही न करने के लिए जान-माल की धमकी देने लगा। तब गवाह ने आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया और अभियोजन ने गवाह को सुरक्षा बेवस्था मुहैया कराया और गवाह का न्यायालय में बयान अंकित हुआ। मुकदमे में कुल 7 गवाहों की गवाही होने के उपरांत दोनों अभियुक्त गोरा और अंगद राय पर आरोप सिद्ध हुआ।

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa

You cannot copy content of this page