राज्य-राजधानी
पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र की जमानत अर्जी खारिज
वाराणसी में दर्ज हुआ था केस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी। इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 30 अक्तूबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने विष्णु मिश्र के अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। दरअसल बाहुबली नेता विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ ये मामला वाराणसी के जैतपुरा थाने में दर्ज कराया गया है। 13 सितंबर 2021 को ये मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें शिकायतकर्ता महिला ने पूर्व में दर्ज कराए मुकदमे में सुलह के लिए दबाव बनाने और धमकाने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी याची के अधिवक्ता की दलील थी कि विष्णु मिश्रा इस मामले में बेगुनाह है और उसे गलत तरीके से फंसाया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों की दलीलों को सुना और 30 अक्तूबर को कोर्ट ने अपने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने शुक्रवार को जमानत अर्जी खारिज कर दिया।