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गोरखपुर

छात्रसंघ बहाली के होर्डिंग पर मुकदमा, एनएसयूआई नेता ने कार्रवाई पर उठाए सवाल

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बिना अनुमति होर्डिंग लगाने पर दर्ज हुआ मुकदमा

गोरखपुर। छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर शहर में लगाए गए होर्डिंग और फ्लेक्स के मामले में एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आदित्य शुक्ला के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। नगर निगम के अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई की है। नगर निगम का आरोप है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय, छात्रसंघ चौराहा समेत शहर के विभिन्न स्थानों पर बिना अनुमति होर्डिंग और फ्लेक्स लगाए गए थे।

आदित्य शुक्ला ने कार्रवाई पर उठाए सवाल

मुकदमा दर्ज होने के बाद आदित्य शुक्ला ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर लगाए गए होर्डिंग में कोई आपत्तिजनक स्लोगन नहीं था। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि संदेश छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग से संबंधित था तो उनके खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया गया।

होर्डिंग में छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग

रिपोर्टों के अनुसार, लगाए गए होर्डिंग में “यूपी में छात्रसंघ चुनाव बहाली कब होगी?” जैसे संदेश लिखे गए थे। नगर निगम की ओर से बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाए जाने को कार्रवाई का आधार बताया गया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अविरल मिश्रा को सौंपी गई है।

एनएसयूआई नेता ने उठाया समान कार्रवाई का सवाल

आदित्य शुक्ला ने दावा किया कि शहर में भाजपा नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से संबंधित होर्डिंग भी लगाए जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि उन होर्डिंग को लेकर कार्रवाई नहीं होती है तो छात्रसंघ चुनाव की मांग वाले होर्डिंग पर मुकदमा क्यों दर्ज किया गया। यह उनका आरोप है; उपलब्ध रिपोर्टों में इस तुलना पर नगर निगम या प्रशासन की ओर से कोई समानांतर प्रतिक्रिया दर्ज नहीं है।

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जांच के बाद आगे की कार्रवाई

पुलिस के अनुसार मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। नगर निगम का कहना है कि बिना अनुमति होर्डिंग और फ्लेक्स लगाए जाने के मामले में नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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