भदोही
पूर्व बसपा विधायक उदयभान सिंह के भूमि विवाद मामले में हाईकोर्ट सख्त, एसपी से मांगा जवाब
कोर्ट ने पूछा- निजी भूमि विवाद में किस आधार पर हस्तक्षेप कर रही है पुलिस
हाईकोर्ट ने कहा- कब्जे को लेकर विवाद हो तो पक्षकार सक्षम न्यायालय जाएं, पुलिस की भूमिका कानून-व्यवस्था तक सीमित
भदोही। औराई के पूर्व बसपा विधायक उदयभान सिंह उर्फ डॉ. सिंह से जुड़े भूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसपी) से जवाब तलब किया है। न्यायालय ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पूछा कि निजी भूमि विवाद में पुलिस किस आधार पर हस्तक्षेप कर रही है।
मामला गोपीगंज क्षेत्र की भूमि से जुड़ा हुआ है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने की। याची उदयभान सिंह की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि संबंधित भूमि के नामांतरण का विवाद राजस्व परिषद में लंबित है और वहां स्थगन आदेश भी प्रभावी है। ऐसे में पुलिस किसी पक्ष को भूमि पर भौतिक कब्जा दिलाने की कार्रवाई नहीं कर सकती।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि यदि भूमि के कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद है तो उन्हें सक्षम न्यायालय का सहारा लेना चाहिए। पुलिस का कार्य केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, वह किसी भी पक्ष का समर्थन करते हुए निजी भूमि विवाद में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
अदालत ने भदोही के एसपी को अगली सुनवाई तक शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट ने पुलिस को भूमि विवाद से जुड़े मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने और अनावश्यक हस्तक्षेप से बचने के निर्देश दिए हैं।
