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चन्दौली

जानलेवा हमले के आरोपी को कोर्ट से जमानत

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चंदौली। घर की दीवार तोड़ने का विरोध करने पर हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपित को अदालत से राहत मिल गई। जिला जज (चंदौली) दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी की अदालत ने नीबूपुर, अलीनगर (चंदौली) निवासी अजय यादव को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी अनुज यादव और संदीप यादव ने अदालत में पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, नीबूपुर, अलीनगर (चंदौली) निवासी वादी संजय कुमार ने अलीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 19 अप्रैल 2026 को शाम करीब 4.30 बजे उसके पड़ोसी अजीत उर्फ कपिल, अजय यादव और उनके पिता नागेश्वर यादव के साथ घर की महिलाएं उसके मकान की दीवार के पास खुदाई कर रही थीं। जब उसने इसका विरोध किया तो सभी लोग भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए ललकारने लगे और कहा कि इसे जान से मार दो। इसके बाद सभी ने फावड़ा, रम्मा और लाठी से जान से मारने की नीयत से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में उसके मुंह और सिर पर गंभीर चोटें आईं तथा उसका सिर फट गया। इससे वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इसके बाद भी आरोपित उस पर हमला करते रहे।

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आरोप है कि कुछ देर बाद आरोपित उसे मरा हुआ समझकर उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। इस बीच आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे उठाकर ले गए। हमले के बाद उसे चक्कर आने लगा और वह बेहोशी की हालत में पहुंच गया। वहीं मारपीट में उसके शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें आईं। मामले में पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अजय यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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