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गोरखपुर

गोरखपुर में 17 वर्ष पुराने हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद

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75-75 हजार रुपये का जुर्माना

गोरखपुर। जिले में करीब 17 वर्ष पुराने हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-04), गोरखपुर की अदालत ने मामले में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 75-75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

यह मामला वर्ष 2009 का है, जो थाना बड़हलगंज क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहों के बयान और पुलिस जांच को अदालत ने विश्वसनीय माना। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 34 व 201 के तहत दोषी करार दिया।

सजा पाने वालों में कैश कुरैशी, पुत्र रुस्तम कुरैशी, निवासी महुआपार, थाना बड़हलगंज (वर्तमान पता – पुराना टोला, कस्बा बड़हलगंज), मदन मोहन दुबे, पुत्र स्वर्गीय गंगाधर दुबे, निवासी बेइली, थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर शामिल हैं। दोनों को हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

पुलिस और अभियोजन की भूमिका
इस मामले में पुलिस की सशक्त विवेचना, समय-समय पर प्रभावी मॉनिटरिंग तथा अभियोजन की मजबूत पैरवी के चलते अदालत में दोष सिद्ध हो सका। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुराने मामलों की समीक्षा और प्रभावी पैरवी से यह सफलता मिली, जिससे लंबे समय से लंबित केस का निस्तारण संभव हो पाया।

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करीब 17 साल पुराने हत्या प्रकरण में आया यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। साथ ही यह निर्णय समाज में यह स्पष्ट संदेश देता है कि अपराध कितना भी पुराना क्यों न हो, कानून के तहत दोषियों को सजा मिलना तय है।

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