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वाराणसी

प्राणघातक हमले के मामले में सगे भाइयों समेत पांच को कोर्ट से अग्रिम जमानत

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वाराणसी में पुरानी रंजिश को लेकर किए गए एक प्राणघातक हमले के मामले में अदालत ने सगे भाइयों समेत पांच आरोपितों को बड़ी राहत दी है। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने आरोपित रविन्द्र कुमार सिंह, अरविंद कुमार सिंह, विशाल सिंह, आशुतोष सिंह और पीयूष सिंह को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

अदालत ने निर्देश दिया कि यदि पुलिस द्वारा इनकी गिरफ्तारी की जाती है, तो आरोपितों को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा किया जाए। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव और मुकेश सिंह ने पक्ष रखा।

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यह मामला कपसेठी थाने में दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ा है, जो भीषमपुर निवासी किशन सिंह द्वारा दर्ज कराई गई थी। शिकायत के अनुसार वादी का भाई विकास सिंह उसके साथ अपने आवास तक्खू की बौली जा रहा था, तभी हमलावरों ने रास्ता रोककर गाली-गलौज करते हुए उन पर जानलेवा हमला कर दिया।

वादी ने आरोप लगाया कि लाठी और रॉड से सिर पर गंभीर प्रहार कर उसके भाई को घायल कर दिया गया। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, जिसके बाद हमलावर धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घायल विकास सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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