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वाराणसी

निर्धारण किराये से अधिक वसूली पर मोटरबोट का लाइसेन्स निरस्त होगा-अ0न0आ0

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   वाराणसी। अपर नगर आयुक्त, नगर निगम ने बताया कि जिला प्रशासन/पुलिस कमिश्नरेट व नगर आयुक्त के संज्ञान में आने पर गंगा में चल ही मोटर बोट/नावों के किराया दर निर्धारण को लेकर समिति गठित किया गया। समिति के द्वारा नाव दर निर्धारण पूर्ण किया गया व गंगा किनारे सभी महत्वपूर्ण घाटों पर मोटर बोट किराया दर सूची चस्पा किया गया एवं ध्वनि यन्त्र के द्वारा प्रचार- प्रसार भी कराया गया है। किसी शरारती तत्व के द्वारा नाव किराया दर निर्धारण सूची को हटा दिया गया है। पुनः मोटर बोट किराया सूची चस्पा किया गया। 
     जल पुलिस/नगर निगम की टीम गठित कर दी गयी है, यदि कोई भी नाविक दर निर्धारण किराये से अधिक वसूली करता है, तो उसकी

उसका मोटर बोट का लाइसेन्स नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। घाटों पर फिक्स बोर्ड लगाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

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