मऊ
ग्राम पंचायत कार्यों में प्रधान की अहम भूमिका
मऊ। मऊ जिले में चल रहे जल जीवन मिशन और ग्रामीण पेयजल प्रशिक्षण के अंतर्गत, उप जिलाधिकारी और प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी सुमित सिंह ने ग्राम प्रधानों को उनके कार्यों और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
इसके तहत उच्च न्यायालय के आदेश और उपनिदेशक पंचायत आजमगढ़ मंडल संजय बर्नवाल के निर्देशों के अनुसार ग्राम प्रधानों को उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 और धारा 95 (1) (छ) के तहत उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताया गया।
ग्राम प्रधानों को यह भी बताया गया कि वे अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करें और महिला प्रधानों को उनके अधिकारों के बारे में विशेष जानकारी दी गई। साथ ही ग्राम प्रधानों के नेतृत्व क्षमता और संचार कौशल के विकास पर भी प्रशिक्षण दिया गया।इस प्रशिक्षण में प्रधानों को यह बताया गया कि ग्राम पंचायत के सभी विकास कार्यों को सुनिश्चित करना, बजट तैयार करना और पंचायती राज के नियमों के अनुसार कार्य करना उनकी जिम्मेदारी है।
इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन के महत्व और हैंडओवर-टेकओवर की प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। प्रधानों को शिकायत प्रबंधन और गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की बात कही गई।