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वाराणसी

अवैध तरीके से श्री सदगुरु कबीर मंदिर सोसायटी की संपत्ति बेचने को लेकर कबीरचौरा मठ मूलगादी के आचार्य विवेकदास समेत नौ पर केस दर्ज

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वाराणसी : श्रीसद्गुरु कबीर मंदिर सोसाइटी की संपत्ति को अवैध तरीके से बेचने का मामला पकड़ा तूल। बिना वैध अंतरण किए अरबों की संपत्ति पर अपना नाम दर्ज कराने के आरोप में अदालत के आदेश पर कबीरचौरा मठ मूलगादी के प्रमुख आचार्य विवेकदास समेत नौ लोगों के खिलाफ चेतगंज थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है. मुकदमा खुद को उनका शिष्य कहने वाले बाबा प्रहलाद दास ने दर्ज कराया है.

चेतगंज पुलिस ने आचार्य विवेकदास के साथ कबीरचौरा मठ मूलगादी के उत्तराधिकारी महंत प्रमोद दास, मठ के रामदास, चेतगंज के त्रिभुवन प्रसाद कबीरचौरा के डा. दीपक मलिक, आनंद दास के साथ ही नगर निगम चेतगंज वार्ड कर अक्षीधक, इंस्पेक्टर,सर्किल क्लर्क के खिलाफ फर्जीवाड़ा समेत अन्य धारा में मुकदमा दर्ज किया है. बाबा प्रहलाद दास ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि श्री सद्गुरु कबीर मंदिर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संस्था है. संस्था के 23वें आचार्य महंत गंगाशरण शास्त्री ने अपने बाद 1999 में आचार्य विवेकदास को अध्यक्ष नियुक्त किया था. उन्होंने मठ का तीन लाख रुपया बैंक बैलेंस, मठ की देखभाल व संपूर्ण व्यवस्था आचार्य विवेकदास को सौंप दिया था.

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आचार्य विवेकदास ने सोसाइटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए अवैध तरीके से कतुआपुरा, बौलियाबाग, लहरतारा के मकान को बेच दिया. इसके अलावा विभिन्न राज्यों की जमीन का भी विक्रय कर दिया. 14 अक्टूबर 2010 को ‘सिद्धपीठ कबीरचौरा मठ मूलगादी ट्रस्ट’ के नाम से व्यक्तिगत ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराया और मठ की कई संपत्तियों पर नगर निगम के कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त ट्रस्ट का नाम अंकित करा लिया.

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