अपराध
मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धित अपराधों में 02 अभियुक्तों को 04-04 वर्ष की कठोर कारावास व अर्थदण्ड की करायी गयी सजा
वाराणसी| अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धित अपराध में प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी पैरवी कराई गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय द्वारा दो अभियुक्तों को नाबालिक के साथ लैंगिक उत्पीड़न के आरोप में दण्डित करते हुए 04-04 वर्ष का कठोर कारावास व ₹13.5 – 13.5 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
थाना कछवा पर एक महिला (वादिनी) द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध अपनी (वादिनी की) नाबालिक बहन के साथ आते जाते छेड़-छाड़ करना, मोबाइल से फोटों खीचना, अश्लील हरकते व बातें करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर थाना कछवां पर मु0अ0सं0-178/2015 धारा 323,354क,504,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर तत्काल नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत उक्त महिला सम्बन्धित अपराध को प्राथमिकता देते हुए थाना कछवा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए प्रवाभी एवं सशक्त पैरवी कराया गया । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय SPL(J)POCSO Act. मीरजापुर द्वारा महिला सम्बन्धित उपरोक्त अपराध में धारा 323,354क,504,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पायें जाने पर अभियुक्तों नागेन्द्र यादव पुत्र शिवकुमार यादव निवासी नयापुरा हांसीपुर थाना कछवां जनपद मीरजापुर व मिन्टू सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी पचराव थाना चुनार जनपद मीरजापुर को 04-04 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹13.5 – 13.5 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
