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वाराणसी

बाल श्रम रोकने के लिए श्रम विभाग की छापेमारी

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वाराणसी। सहायक श्रमायुक्त देवव्रत यादव ने बताया कि जिलाधिकारी की निर्देश क्रम में श्रम विभाग, एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एवं अस्मिता चाइल्ड लाइन प्रतिनिधि के साथ सारनाथ क्षेत्र एवं पाण्डेयपुर आजमगढ़ रोड पर स्थित वैवाहिक लानों की सघन जाँच की गयी।
अभियान के दौरान नियोजकों को बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन ) संशोधन अधिनियम, 1986 एवं संशोधन अधिनियम, 2016 के प्राविधानों से अवगत कराया गया और सचेत किया गया कि बाल / किशोर श्रमिकों से कार्य न कराया जाय। अभियान के दौरान गोकुल निकुंज लान, सारनाथ में 02 किशोर श्रमिक कार्य करते हुए पाये गये। अधिनियम का उल्लंघन पाये जाने पर नियोजक के विरूद्ध मौके पर ही निरीक्षण टिप्पणी निर्गत की गयी। प्रकरण में दोषी नियोजक के विरूद्ध आवश्यक एवं विधिक कार्यवाही अपनायी जा रही है।
जनपद के व्यापारी बन्धुओं से अपील की जाती है कि वे बाल/ किशोर श्रमिकों से कार्य न करायें तथा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1986 एवं संशोधन अधिनियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन करें।

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