गाजीपुर
चकबंदी के स्थगन आदेश की अवहेलना कर जमीन कब्जाने का आरोप, पूर्व सैनिक और बेटे को जान से मारने की धमकी
जमानियां के ताजपुर माझां का मामला, पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
जमानियां (गाजीपुर)। ताजपुर माझां गांव में चकबंदी के स्थगन आदेश की कथित अवहेलना कर पैतृक भूमि पर जबरन कब्जा करने और पूर्व सैनिक व उनके बेटे को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित आशुतोष कुमार राय की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
स्थगन आदेश के बावजूद जमीन पर कब्जे का आरोप
आशुतोष कुमार राय के अनुसार, उनके पिता प्रेम शंकर राय भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं। वह वरिष्ठ नागरिक होने के साथ हृदय रोग से भी पीड़ित हैं। ताजपुर माझां स्थित उनकी पैतृक भूमि और बाग (गाटा संख्या 820) पर चकबंदी की कार्रवाई चल रही है। पीड़ित का दावा है कि चकबंदी प्राधिकारी ने भूमि का स्थल परिवर्तन और किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए स्थगन आदेश जारी किया है। इसके बावजूद संजीत कुमार राय पर जमीन पर जबरन कब्जा करने और उसकी स्थिति बदलने का प्रयास करने का आरोप है।
ट्रैक्टर से जुताई कराने का आरोप
तहरीर के मुताबिक, इससे पहले भी ट्रैक्टर से भूमि पर मिट्टी डालने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद जमानियां थाने से पाबंदी की कार्रवाई हुई थी। आरोप है कि इसके बावजूद करीब तीन महीने के भीतर दोबारा ट्रैक्टर से खेत की जुताई कराई गई, जबकि पिछले 40 से 50 वर्षों से वहां जुताई नहीं हुई थी। पीड़ित ने पेड़-पौधे लगाकर जमीन की स्थिति बदलने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया है।
पूर्व सैनिक से गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप
पीड़ित के अनुसार, 21 अक्टूबर की सुबह वह अपने वृद्ध पिता के साथ मौके पर पहुंचे तो विपक्षी ने कथित तौर पर गाली-गलौज करते हुए मारपीट का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी। आशुतोष कुमार राय का दावा है कि घटना से संबंधित ऑडियो-वीडियो साक्ष्य उनके पास मौजूद हैं, जिन्हें वह पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करने को तैयार हैं।
बताया गया कि घटना के दिन दोनों पक्षों के खिलाफ पाबंदी की कार्रवाई भी की गई थी। फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के निष्कर्षों के बाद ही हो सकेगी।
