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वाराणसी

31 मार्च से पहले पैन-आधार कार्ड जोड़ना अनिवार्य वरना निष्क्रिय हो जाएगा पैन कार्ड

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रिपोर्ट – प्रदीप कुमार
वाराणसी: वर्तमान समय में पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वित्त से जुड़े लेन-देन करना हो, शेयर मार्केट एवं म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो या फिर भूमि या भवन की खरीद-बिक्री करनी हो आदि इन् सभी जगहों पर पैन कार्ड की जरूरत होती है। इन दिनों कई दस्तावेजों को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। ऐसे में पैन कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है।
अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो 1000 रुपया शुल्क आयकर विभाग को जमा कर 31 मार्च, 2023 से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लेना चाहिए। अगर आप इस काम को 31 मार्च, 2023 से पहले नहीं करते हैं तो इस स्थिति में आपके पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा । पैन कार्ड निष्क्रिय होने की स्थिति में आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे और ऐसे लेन देन भी नहीं कर पाएंगे जहाँ कहीं भी पैन की अनिवार्यता है ।

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