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वाराणसी

मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

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वाराणसी में 2018 में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने 6 साल बाद फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनुभव द्विवेदी ने दोषी अखिलेश गुप्ता को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर उसे 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन के अनुसार, चौबेपुर क्षेत्र में रहने वाले अखिलेश गुप्ता ने 3 अगस्त 2018 को 4 साल की बच्ची को चॉकलेट का बहाना देकर अपने घर ले गया था। घर के ऊपर बने टीनशेड के कमरे में उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब उसके माता-पिता वहां पहुंचे तो देखा कि बच्ची लहूलुहान हालत में बेहोश पड़ी थी और अभियुक्त भी खून से सना हुआ था।

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बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद अभियुक्त के अपराध को जघन्य मानते हुए उसे 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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