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भ्रष्टाचार के मामले में इंस्पेक्टर चकरघट्टा को मिली जमानत, वकील ने रखा जोरदार पक्ष

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चंदौली : पशु तस्करी और भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गये आरोपित को पैसे लेकर छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार इंस्पेक्टर चकरघट्टा, चंदौली को जमानत मिल गयी। प्रभारी विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम) रजत वर्मा की अदालत ने आरोपित घोसी, मऊ के रहने वाले इंस्पेक्टर चकरघट्टा, सुधीर कुमार आर्या को 75-75 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, सलाहुद्दीन व अखिलेश चंद्र ने पक्ष रखा।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई की उक्त ऑडियो क्लिप में न ही उसकी आवाज है और न ही उसने किसी से कोई रिश्वत की मांग ही की है। साथ ही इस घटना के 26 दिन बाद उसे षड्यंत्र के तहत प्रतिष्ठा धूमिल करने के उद्देश्य से गिरफ्तार किया गया है। जबकि उसका इस पूरे घटनाक्रम से कोई लेना देना ही नहीं है और न ही उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई अपराध ही बनता है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, नौगढ़ सर्किल के सीओ कृष्ण मुरारी शर्मा ने 6 अप्रैल 2024 को चंदौली के चकरघट्टा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। जिसमें आरोप था कि सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस विभाग के एक कर्मचारी द्वारा एक महिला से गो तस्कर को छोड़ने के एवज में एक लाख रुपये अवैध रूप से मांगने से संबंधित तथ्य पाए गए।

उक्त आडियो क्लिप की प्रथम दृष्टया जांच से पाया गया कि, थाना चकरघट्टा, चंदौली में नियुक्त कांस्टेबल संजय कुमार यादव द्वारा थाना चकरघट्टा के ग्राम परसहयां निवासिनी रशीदन निशा उर्फ फूलन उर्फ नेताइन से गो तस्करी में पकड़े गए आरोपी पप्पू उर्फ श्याम सुन्दर पुत्र बचाऊ को छोड़ने के एवज में एक लाख रुपये मांगने की बात आडियो क्लिप में होना पाया गया। जिसमें संबंधित थाने के प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात रहते हुए मुख्य अभियुक्त को मौके से भाग जाने का अवसर प्रदान किया और उसके इशारे पर ही मुख्य अपराध कारित किया गया। इस मामले में थाना प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

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