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वाराणसी

बेसमेंट में खुदाई करने के लिए खनन विभाग से अनुमति अनिवार्य

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वाराणसी में भवन निर्माण के लिए वीडीए से अनुमति लेना अनिवार्य है लेकिन अब बेसमेंट के लिए खोदाई करने वालों को खनन विभाग से भी अनुमति लेनी होगी। यह फैसला हाल ही में भेलूपुर में हुए एक हादसे के बाद लिया गया जहां बेसमेंट की खोदाई के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई थी। जांच में पाया गया कि वीडीए से नक्शा पास था लेकिन खनन विभाग की अनुमति नहीं ली गई थी।

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इस घटना के बाद प्रशासन, वीडीए, पुलिस और खनन विभाग ने मिलकर निरीक्षण किया और तय किया कि बेसमेंट खोदाई के लिए खनन विभाग से अनापत्ति लेना जरूरी होगा। एडीएम वित्त एवं राजस्व वंदिता श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि आवश्यकता से अधिक खोदाई करने पर खनन विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य है। केवल वीडीए की अनुमति से सामान्य खोदाई की जा सकती है।

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