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गाजीपुर

बच्ची से दुराचार का प्रयास करने वाले को पांच साल की कैद

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गाजीपुर। जिले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने एक व्यक्ति को 10 वर्षीय बच्ची से दुराचार का प्रयास करने के आरोप में पांच साल की सश्रम कैद और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह घटना 30 अप्रैल 2017 की है जब वादी अपनी पत्नी और बेटी के साथ मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के सहनिंदा पीर बाबा के मजार पर झाड़फूंक कराने गया था और रात में वहीं रुक गया था।

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जब बच्ची सोई हुई थी, तभी झाड़फूंक करने वाले बाबा के बेटे नसीम ने बच्ची के साथ दुराचार करने का प्रयास किया। बच्ची के शोर मचाने पर उसके पिता ने आरोपी को पकड़ लिया और डायल 100 पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अदालत में चार्जशीट पेश की। विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल पांच गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को पांच साल की सश्रम सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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