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वाराणसी

जानलेवा हमले के मामले में मिली जमानत

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वाराणसी। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने और आर्म्स एक्ट के गंभीर मामले में फंसे आरोपित को अदालत से बड़ी राहत मिली है। प्रभारी जिला जज रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बिहार के चैनपुर, भभुआ निवासी जितेंद्र सिंह उर्फ गोलू पटेल को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व मुकेश सिंह ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, भेलूपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक गोपाल जी कुशवाहा ने रामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम के साथ गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लोग जंगल में मौजूद हैं और उनके पास लूट का माल है।

सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो संदिग्धों ने टीम पर जान से मारने की नीयत से गोलियां चला दीं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर छह लोगों को गिरफ्तार किया।

पूछताछ में आरोपियों की पहचान राकेश दूबे, विक्की तिवारी, जितेंद्र सिंह उर्फ गोलू पटेल (बिहार), शनि कुमार मद्धेशिया (देवरिया), अतुल शुक्ला (मऊ) और दिलीप चौबे उर्फ बंसी (लंका) के रूप में हुई। तलाशी में पुलिस को उनके पास से तमंचा, कारतूस, छह मोबाइल फोन, 1,17,960 रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण और बर्तन बरामद हुए।

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पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजा था। अब कोर्ट के आदेश के बाद एक आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया है।

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