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वाराणसी

गंगा नदी में नियम उल्लंघन पर 13 नाविकों का चालान

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नाविक और नाव मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

नाव संचालन पर काशी जोन के एडीसीपी का सख्त संदेश – नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी

वाराणसी। गंगा नदी में नाव हादसे के बाद कमिश्नरेट पुलिस ने नौका संचालन पर सख्त कार्रवाई की है। एक नाव में निर्धारित क्षमता से अधिक 110 यात्रियों को ले जाने के मामले में नाविक और नाव मालिक के खिलाफ दशाश्वमेध थाने में केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा, सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण 13 नाविकों का चालान किया गया है।

जल पुलिस प्रभारी सधुवन राम गौतम ने जानकारी दी कि शिवाला निवासी नाविक राजा साहनी अत्यधिक खतरनाक तरीके से नाव चला रहा था, जिसमें क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। नाव को दशाश्वमेध घाट पर रोका गया और यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। इसके बाद नाविक राजा साहनी और नाव मालिक दीपू साहनी के खिलाफ कार्रवाई की गई।

महाकुंभ के मद्देनजर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने 25 सीटों वाली नावों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा, यह अनिवार्य किया गया है कि सभी यात्रियों को नाव में लाइफ जैकेट पहनना होगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर 13 नाविकों को पकड़ा गया और दशाश्वमेध थाने में सौंप दिया गया, जहां उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई।

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काशी जोन के एडीसीपी सरवणन टी ने बताया कि गंगा में नाव संचालन के लिए सुरक्षा मानकों का पालन करना बेहद जरूरी है और किसी भी तरह के नियम उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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