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पूर्वांचल

परिवार न्यायालय का बकाया न जमा करने पर जमीन कुर्क

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सकलडीहा (चंदौली)। तहसील प्रशासन राजस्व बकायों की वसूली को लेकर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। इसी के तहत राजस्व न्यायालय के बकायेदारों द्वारा बकाया न चुकाने पर तहसील प्रशासन ने जमीन कुर्क कर ली है। अगर एक महीने के भीतर बकाया राशि जमा नहीं की जाती, तो जमीन की नीलामी कर दी जाएगी। तहसील प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हलचल मच गई है।

तोरवा गांव के निवासी इंद्रदेव सिंह के पुत्र चंद्रशेखर सिंह पर परिवार न्यायालय ने 3,60,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था जिसे उन्होंने जमा नहीं किया। तहसील प्रशासन ने वसूली के लिए नोटिस जारी किया। लेकिन बकायेदार ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद वारंट जारी होने पर वह फरार हो गया। अमीन की रिपोर्ट पर उनकी 0.1415 हेक्टेयर जमीन कुर्क कर ली गई। एसडीएम अनुपम मिश्रा ने कहा कि अगर एक महीने में राशि जमा नहीं की गई तो जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा।

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