गाजीपुर
फायरिंग का नामजद आरोपी अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार
सैदपुर पुलिस ने भीमापार बाजार के पास दबोचा, तीन खोखा कारतूस भी बरामद
3 जुलाई की फायरिंग मामले में वांछित था आरोपी, आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गईं
सैदपुर (जयदेश)। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सैदपुर पुलिस ने फायरिंग के एक नामजद आरोपी को अवैध पिस्टल और तीन खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बरामदगी के आधार पर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ा दी गई हैं।
पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सैदपुर के पर्यवेक्षण में उपनिरीक्षक रविन्द्र कुमार अपनी टीम के साथ 5 जुलाई की शाम भीमापार बाजार क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि थाना सैदपुर में दर्ज मुकदमा संख्या 240/2026 का नामजद आरोपी भीमापार बाजार की ओर आने वाला है।
सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने बुढ़े बाबा मंदिर से करीब 100 मीटर पहले जगदीशपुर मोड़ के पास घेराबंदी की। कुछ देर बाद संदिग्ध युवक को आते देख पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वह भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे घेरकर पकड़ लिया।
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रोशन सिंह (32 वर्ष), पुत्र अरुण सिंह, निवासी ग्राम राजधरपुर, थाना सैदपुर, जनपद गाजीपुर बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध .32 बोर पिस्टल तथा तीन .32 बोर के खोखा कारतूस बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 की बढ़ोतरी की गई।
पुलिस के अनुसार आरोपी ने 3 जुलाई 2026 की रात ग्राम हिराधरपुर में पिस्टल से फायरिंग की थी। इस मामले में उसके विरुद्ध पहले से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 125, 351(2) एवं 352 के तहत मुकदमा दर्ज था।
पुलिस अभिलेखों के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय में पेश किया गया।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक रविन्द्र कुमार, मुख्य आरक्षी रत्नेश सिंह, आरक्षी शुभम सिंह तथा आरक्षी चालक अंकित गौतम शामिल रहे।
