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गोरखपुर

ड्राइवर की चालाकी पर पुलिस ने कसा शिकंजा, लाखों के माल के साथ आरोपी गिरफ्तार

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कैंट पुलिस और SWAT टीम ने आरोपी को पकड़ा, Philips LED बल्ब के 352 कार्टन बरामद किए

गोरखपुर। एक संयुक्त अभियान में, कैंट पुलिस स्टेशन की टीम और SWAT टीम ने Philips LED बल्बों की चोरी से जुड़े एक मामले को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है। इन बल्बों की कीमत लगभग 45.64 लाख है। इस मामले के सिलसिले में, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर गुलशन शाह कानू को गिरफ्तार किया है और उसके पास से LED बल्बों के 352 सीलबंद कार्टन बरामद किए हैं।

इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए, पुलिस अधीक्षक (नगर) पाटिल निमिष दशरथ ने पुलिस लाइंस परिसर में स्थित ‘व्हाइट हाउस’ सभागार में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के निर्देशों पर काम करते हुए, चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने और अपराधियों को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस चल रहे अभियान के तहत, कैंट पुलिस जिसका नेतृत्व कैंट के क्षेत्राधिकारी (CO) कर रहे थे  उन्होंने स्टेशन प्रभारी और SWAT टीम के साथ मिलकर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए निर्णायक कार्रवाई की।

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान गुलशन शाह कानू के रूप में हुई है। वह नंदी शाह कानू का बेटा है और बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के मैनाटांड (मैनाटांड पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत) का रहने वाला है। उसके पास से Philips LED बल्बों के विभिन्न मॉडलों वाले कुल 352 सीलबंद कार्टन बरामद किए गए; इन सामानों का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 45,64,914 है।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता का परिवहन कार्य ‘मारुति इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट’ के माध्यम से संचालित होता है, जो त्रिपाठी कॉम्प्लेक्स, ठूठीबारी क्रॉसिंग, महाराजगंज में स्थित है। आरोपी ट्रक ड्राइवर को फरीदाबाद-पलवल (हरियाणा) से काठमांडू तक, सोनौली मार्ग से होते हुए, LED बल्बों की एक खेप (कंसाइनमेंट) ले जाने का ठेका दिया गया था। इस खेप में 374 कार्टन थे, जिनका वज़न लगभग 3.18 टन था। सामान लोड करने के बाद, आरोपी को भाड़े के खर्च के तौर पर 80,000 का अग्रिम भुगतान भी मिला था।

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इसके बाद, उसने शिकायतकर्ता से संपर्क किया और यह दावा किया कि गाड़ी खराब हो गई है;  उसने बताया कि ट्रक GIDA इलाके में फंसा हुआ है और मरम्मत के खर्च के लिए अतिरिक्त 20,000 की मांग की। हालांकि, जब शिकायतकर्ता के पति तय जगह पर पहुंचे, तो उन्हें न तो ट्रक मिला और न ही ड्राइवर। इसके कुछ ही देर बाद, आरोपी का मोबाइल फोन भी बंद हो गया।

लिखित शिकायत के आधार पर, कैंट पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 303(2) के तहत केस नंबर 78/2026 दर्ज किया गया। जांच के दौरान, यह बात सामने आई कि आरोपी ट्रक ड्राइवर ने अपने साथी के साथ मिलकर सामान चुरा लिया था। गिरफ्तारियों और बरामदगी के आधार पर, केस में BNS की धारा 317(2) और 318(4) भी जोड़ दी गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, सहायक पुलिस अधीक्षक/CO कैंट, अरुण कुमार S, और इंस्पेक्टर कैंट, संजय सिंह भी मौजूद थे।

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