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वाराणसी

ज्ञानवापी अपडेट : ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर SC की रोक, ASI को बंद करनी होगी कार्रवाई; हिंदू पक्ष को झटका

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रिपोर्ट – प्रदीप कुमार

वाराणसी: सीजेआई चंद्रचूड़ – हमारा विचार है कि कुछ सांस लेने का समय दिया जाना चाहिए। विवादित आदेश 26 जुलाई शाम 5 बजे तक लागू नहीं किया जाएगा। इस बीच यदि याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का रुख किया, तो उच्च न्यायालय के आरजी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यथास्थिति आदेश समाप्त होने से पहले इसे उचित पीठ के समक्ष रखा जाए।

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सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला न्यायालय के निर्देश को 26 जुलाई शाम 5 बजे तक लागू नहीं किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच मस्जिद समिति को जिला न्यायालय के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट से संपर्क करने की अनुमति देने का आदेश पारित किया।

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