Connect with us

वाराणसी

गंगा किनारे भवन मरम्मत के सरल हुये नियम

Published

on

वाराणसी में गंगा के 200 मीटर दायरे में भवनों की मरम्मत अब आसान हो गई है। वीडीए के नियमों में शिथिलता के चलते 1315 भवन स्वामियों को मरम्मत के लिए अब अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

दीवारों पर प्लास्टर, रंगाई-पुताई, सेप्टिक टैंक, सोक पिट, नाला-नाली निर्माण और सोलर पैनल लगाने जैसे कामों के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

हालांकि भवन की संरचना में बदलाव, दीवारों का पुनर्निर्माण, छत, बालकनी या पुराने भवन को तोड़कर नया निर्माण करने के लिए अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।

इन कार्यों की जांच जोनल अधिकारी करेंगे जो आवेदन के साथ भवन के नक्शे और अन्य दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करेंगे।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि इस साल 19 लोगों को सशर्त अनुमति दी गई लेकिन संरचनात्मक बदलाव की मंजूरी नहीं दी गई।

Advertisement

Copyright © 2024 Jaidesh News. Created By Hoodaa