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मऊ

पात्र बच्चों को 18 वर्ष तक मिलेंगे 4000 रुपये प्रतिमाह, शुरू हुआ आवेदन

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मऊ। स्पांसरशिप योजना के अंतर्गत ज़रूरतमंद बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक चार हजार रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने बताया कि आवेदन के बाद पात्रता की जांच की जाती है, जिसके पश्चात लाभ मिलना शुरू होता है।

यह योजना उन बच्चों के लिए है जिनके माता-पिता का निधन हो गया हो या जिनकी मां तलाकशुदा हो अथवा परिवार से अलग हो चुकी हो। इसमें वे बच्चे भी शामिल हैं जिनके माता-पिता में से कोई एक गंभीर या जानलेवा बीमारी से ग्रसित है। इसके अलावा, ऐसे बच्चे जो बेघर हैं, निराश्रित हैं, विस्थापित परिवारों के साथ रह रहे हैं या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित हुए हैं, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जा सकता है।

योजना उन बच्चों के लिए भी है जिन्हें बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम या भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया गया हो। जो बच्चे कानून से संघर्षरत हैं, दिव्यांग हैं, लापता रहे हैं या घर से भाग चुके हैं, उनके लिए भी योजना का प्रावधान है।

जिन बच्चों के माता-पिता कारागार में हों या एचआईवी/एड्स से ग्रसित हों अथवा जो मानसिक, शारीरिक या आर्थिक रूप से बच्चों की देखभाल में असमर्थ हों, वे भी इस सहायता के पात्र हो सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पात्रता में परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 72 हजार रुपये और शहरी क्षेत्रों में 96 हजार रुपये तक निर्धारित की गई है। हालांकि, यदि माता-पिता दोनों अथवा वैध अभिभावक की मृत्यु हो चुकी हो तो आय सीमा का यह नियम लागू नहीं होता।आवेदन के लिए माता-पिता या अभिभावक तथा बच्चे का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र

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