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वाराणसी

हत्या करने वाले अभियुक्त राजेश मिश्र को आजीवन कारावास के साथ 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा हुई

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रिपोर्ट – मनोकामना सिंह
वाराणसी। पुलिस उप महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण व अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के निर्देशन में बुधवार को मानिटरिंग सेल व थाना फूलपुर की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना फूलपुर में पंजीकृत मु0अ0सं 029/2015 धारा 302/201 भा0द0वि0 से संबंधित अभियुक्त राजेश मिश्र पुत्र पारस नाथ मिश्र निवासी करखियाँ, थाना-फूलपुर, जनपद-वाराणसी को मा0 न्यायालय ADJ/F.T.C. – I वाराणसी द्वारा धारा 302 भा0द0वि0 में आजीवन कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 201 भा0द0वि0 में 03 वर्ष सश्रम कारावास व 5,000/-रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड जमा न करने पर 09 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जायेगा।

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