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मिर्ज़ापुर

सूचना अधिकार एवं जनहित गारंटी अधिनियम पर एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

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आरटीआई और जनहित गारंटी अधिनियम पर प्रशिक्षण

मिर्जापुर। प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 एवं उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के मुख्य प्राविधानों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन 13 दिसंबर को आयुक्त कार्यालय सभागार में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ मंडलायुक्त डॉ. मुथु कुमार स्वामी बी., राजाराम साहब (एसआरपी आरटीआई एवं सेवानिवृत्त आईएएस), वी.के. गंगवार (मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज) और डॉ. राहुल सिंह (स्टेट रिसोर्स पर्सन, आरटीआई) ने दीप प्रज्वलन के साथ किया।

कार्यक्रम में अपर आयुक्त प्रशासन डॉ. विश्राम, संयुक्त विकास आयुक्त रमेश चंद्र, मुख्य राजस्व अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह, उप जिलाधिकारी गुलाब चंद्र, आसाराम वर्मा, युगांतर त्रिपाठी, राजेश वर्मा, डिप्टी कलेक्टर भारत लाल सरोज, शोध अधिकारी विपिन यादव, प्रभागीय वनाधिकारी अरविंद राज मिश्रा, और संयुक्त आयुक्त उद्योग वीरेंद्र कुमार सहित अन्य जनपदीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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मंडलायुक्त डॉ. मुथु कुमार स्वामी बी. ने प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम और जनहित गारंटी अधिनियम के तहत आवेदकों को कार्यालयों में उपलब्ध जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। साथ ही, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि दी जाने वाली सूचना कानूनी रूप से प्रदान करने योग्य हो। उन्होंने कहा कि यदि सूचना देने में कोई कठिनाई हो रही हो, तो अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन अवश्य करें।

जनहित गारंटी अधिनियम की जानकारी दी गई
वी.के. गंगवार ने बताया कि उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सरकार ने 406 विभागीय सेवाओं और 10 कॉमन सेवाओं को अधिसूचित किया है। इन सेवाओं का संबंधित अधिकारियों द्वारा तय समय सीमा में निस्तारण किया जाना अनिवार्य है। समय सीमा के भीतर निस्तारण न करने पर संबंधित अधिकारी पर अधिकतम 5000 का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो उनके वेतन से काटकर सरकारी कोष में जमा किया जाएगा। इसके साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

आरटीआई और जनहित गारंटी अधिनियम पर प्रशिक्षण
विंध्याचल मंडल के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करते हुए रवि शंकर चतुर्वेदी (निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, विंध्याचल मंडल) ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 और उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र तिवारी (उर्फ लल्लू तिवारी) ने किया।

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